आरटीई(RTE) मध्य प्रदेश प्रवेश 2021-22 ऑनलाइन आवेदन पत्र | Eligibility & Documents for RTE MP Admission 2021-22

आरटीई(RTE) मध्य प्रदेश Online प्रवेश 2021-22 Application

हैल्लो फ्रेंड्स जैसा की हम जानते जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर होते है उनके लिए नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करेगी। जिसमे निजी स्कूल में 25 प्रतिशत शीट ऐसे विद्यार्थीयो के लिए आरक्षित रहती है।  MP RTE 2021 (मध्य प्रदेश राइट टू एजुकेशन पोर्टल) के तहत प्राइवेट स्कूल में फ्री में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए http://rteportal.mp.gov.in/ पर विसिट करना होगा।  Online आवेदन करने के बाद हमे डॉक्यूमेंट के साथ अपने फॉर्म का प्रिंट लेना है संकुल से वेरीफाई करवाना होता है।  जिसके बाद ऑनलाइन लॉटरी के माद्यम से हमे एडमिशन मिल जाता है।  
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आरटीई  एमपी प्रवेश ऑनलाइन फॉर्म  2021-22

दोस्तों आपको बता दे की दिनांक 8 जून 2021 को नया आदेश जारी किया गया है जिसमे ऑनलाइन आवेदन 10 से शुरू कर दिए जायेगे जो बच्चे RTE के अंतर्गत निशुल्क शिक्षा लेना चाहते है वे कक्षा 1 से 8 तक किसी निजी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा ले सकते है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना जरुरी है।   सभी पात्र उम्मीदवार जिनकी आयु 3 वर्ष से 7 वर्ष के बीच है, उनके माता-पिता ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र rteportal.mp.gov.in पर जमा कर सकते हैं। 
प्रवेश के लिये पात्रता एवं दस्तावेज (Eligibility and documents for admission)

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 12(1)(ग) के अर्न्तगत ऐसे बच्चे पात्र होगें जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से संबंधित हो।

  • वंचित समूह और कमजोर वर्ग का प्रमाण
  • विद्यार्थी का समग्र id
  • परिवार का समग्र id
  • पिता का समग्र id
  • माता का समग्र id
  • विद्यार्थी का आधार नंबर
  • यदि बच्चे अनाथ है तो उसका प्रमाण पत्र
  • विकलांग (CWSN) का प्रमाण पत्र 
  • HIV ग्रस्त बच्चों का प्रमाण पत्र 
  • यदि माता पिता की मृत्यु covid 19 संक्रमण से हुई है तो उसका प्रमाण पत्र 
  • निवास प्रमाण पत्र 
RTE admission

1. आवेदक पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में नि:शुल्क अध्ययन किया है अथवा बर्तमान में किसी भी प्राइवेट स्कूल में अधिनियम की धारा 12(1)(C) के तहत नि:शुल्क प्रवेशित है तो आवेदन करने हेतु पात्र नही है 

2. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत पावती एवं सत्यापन प्रपत्र अपने पास सुरक्षित रखे। 

3. आनलाइन आवेदन करने के पष्चात आवेदक द्वारा आरटीई पोर्टल से सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जायेगा एवं निर्धारित दिनांक तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन प्राप्ति की आनलाइन पावती सहित अपने आवेदन में चयन किये गये जनशिक्षा केन्द्र है वहा पर सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। 

4. आनलाइन आवेदन के पश्चात निर्धारित समय में मूल दस्तावेजों सहित सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।निर्धारित समयावधि में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होने पर आवेदन निरस्त माना जायेगा। 

5. सत्यापन के समय प्रवेशार्थी का नाम,माता, पिता का नाम, जन्म दिनांक, निवास के प्रमाण की जानकारी,आरटीई कोटा का अंकित जानकारी एवं मूल दस्तावेजो से मिलान न होने की स्थिति मे आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा। 

6. आवेदन पत्र में मोबाइल नबर-1 दर्ज किया है सत्यापन के समय इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आयेगा अतः इस

मोबाइल को साथ में ले जाना अनिवार्य है 7. एक प्रवेशार्थी द्वारा एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, यदि एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तो आवेदन निरस्त हो जायेगा।


प्रवेश हेतु आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें


आरटीई(RTE) मध्य प्रदेश प्रवेश 2021-22 ऑनलाइन आवेदन पत्र




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